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बिहार में नए ईंट-भट्ठों के लिए नई स्वच्छता तकनीक अनिवार्य : सुमो
पटना, 31 अगस्त (आईएएनएस)| बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां शुक्रवार को कहा कि राज्य में नए ईंट-भट्ठा स्थापित करने के लिए नई स्वच्छता तकनीक को अपनाना अनिवार्य होगा। पर्यावरण व वन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में करीब 6500 ईंट-भट्ठों की संख्या है जिनमें से 2000 संचालकों ने अपने ईंट-भट्ठे को नई स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को अपना घोषणा पत्र (एफिडेबिट) दिया है जबकि 700 ने अपने भट्ठों को नई स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित कर लिया है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले से संचालित ईंट-भट्ठों को परिचालन की अनुमति के लिए यह एफिडेबिट करना होगा कि अगले एक वर्ष में वे अपने भट्ठों को नई स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित कर लेंगे।
मोदी ने कहा कि पुरानी तकनीक वाले ईंट-भट्ठों से एक लाख ईंट तैयार करने में 20 टन कोयले की खपत होती है, जबकि नई स्वच्छता तकनीक अपनाने के बाद 12 टन कोयले की ही खपत होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होगा।
उल्लेखनीय है कि डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वाधिक वायु प्रदूषित 10 शहरों में बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पटना के निकटवर्ती पांच प्रखंडों मनेर, दानापुर, पटना सदर, फतुहा व फुलवारी शरीफ में नए ईंट-भट्ठा लगाने पर रोक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अब किसी को भी पुरानी तकनीकी पर आधारित ईंट-भट्ठों के परिचालन की अनुमति नहीं देगा।
इस बैठक में पर्यावरण व वन विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव आलोक कुमार सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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