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मुख्य समाचार

ब्राजील के लिए दोस्ताना मैच में नहीं खेलेंगे अगुस्तो

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रियो डे जनेरियो, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| चीन सुपर लीग में बीजिंग गुओन से खेलने वाले मिडफील्डर रेनाटो अगुस्तो अमेरिका और एल साल्वाडोर के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मैच के लिए ब्राजील की अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

सामचार एजेंसी सिन्हुआ ने ब्राजील फुटबाल संघ (सीबीएफ) के हवाले से बताया कि 30 वर्षीय मिडफील्डर निजी कारणों से अमेरिका में होने वाले मैचों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा।

अगुस्तो ने कहा, मैंने ईदू गैस्पर (राष्ट्रीय टीम के संयोजक) और टीटे (कोच) से बात की और अपने कारण बताएं। मुझे हमेशा अपने देश के लिए खेलने पर गर्व महसूस होता है लेकिन अभी मुझे अपनी निजी समस्या को हल करने पर ध्यान देना होगा।

ब्राजील वाशिंगटन में सात सितंबर को अमेरिका और उसके चार दिन बाद एल साल्वाडोर का सामना करेगी। अगुस्तो इस वर्ष रूस में हुए फीफा विश्व कप में ब्राजील की टीम का हिस्सा थे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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