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मुख्य समाचार

भारतवंशी मां की कानूनी लड़ाई के बाद बेटे का हत्यारा दोषी करार

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कार्बनडेल (अमेरिका), 17 जून (आईएएनएस)| भारतीय मूल की अमेरिकी मां की चार साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंतत: उसके बेटे के हत्यारे को दोषी करार दे दिया गया।

मीडिया रपटों के अनुसार, एक न्यायपीठ ने गुरुवार को कार्बनडेल में 2014 में प्रवीण वर्गीज की हत्या के लिए गेज बेथूने को दोषी ठहराया।

फैसले के बाद प्रवीण की मां लवली वर्गीज ने शिकागो ट्रिब्यून से कहा, आखिरकार प्रवीण का दिन आया है। अब उसे शांति मिले सकेगी।

प्रवीण की मौत को अधिकारियों द्वारा एक दुर्घटना बताए जाने के बाद उसकी मां ने लगातार मीडिया, राजनेता व जनता को संगठित करने का काम किया।

भारी दबाव के बाद अधिकारियों ने नए सिरे से जांच का आदेश दिया और एक विशेष अभियोजक नियुक्त किया।

कार्बनडेल पुलिस प्रमुख जोडी ओगुनिन को भी बर्खास्त किया गया।

बेथूने को अब 20 साल से 60 साल जेल की सजा हो सकती है।

प्रवीण (19) का शव एक जंगली इलाके से फरवरी 2014 में जमी हुई अवस्था में मिला था। दक्षिणी इलिनोइस विश्वविद्यालय के छात्र प्रवीण के लापता होने के चार दिन बाद उसका शव बरामद हुआ था।

स्थानीय कोरोनर ने उसकी मृत्यु को एक दुर्घटना बताया था और इसकी वजह अत्यधिक ठंड बताई थी।

लेकिन उसके परिवार ने एक स्वतंत्र पोस्टमार्टम कराई, जिसमें पाया गया कि उसकी मौत सिर पर गंभीर रूप से चोट लगने से हुई थी।

लवली वर्गीज ने इस निष्कर्ष को लेकर ध्यान खींचने के लिए कई संवाददाता सम्मेलन बुलाए।

‘वालंटियर्स फ्राम आर्कागेल्स ऑफ जस्टिस’ ने मामले का अध्ययन किया और रिपोर्ट लिखी। यह रिपोर्ट बेथुने की तरफ इशारा करती थी।

‘वालंटियर्स फ्राम आर्कागेल्स ऑफ जस्टिस’ एक सेवानिवृत्त कानून प्रवर्तन अधिकारियों का संगठन है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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