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मुख्य समाचार

भारत में आईफोन एक्सआर की बिक्री शुक्रवार से शुरू

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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)| एप्पल के सबसे सस्ते आईफोन एक्सआर की बिक्री भारत में शुक्रवार से होने जा रही है। इसकी शुरुआती कीमत 76,900 रुपये है। कंपनी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि आईफोन एक्सआर 26 अक्टूबर से एप्पल के अधिकृत स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। 64जीबी, 128जीबी और 256जीबी में यह आईफोन काले, सफेद, नीले, पीले, कोरल और लाल रंग में मिलेगा।

आईफोन एक्सआर की बॉडी ग्लास और एल्यूमिनियम से लैस है और इसका डिस्प्ले 6.1 इंच का है।

इसके साथ ही लग्जरी आईफोन एक्सएस और एक्सएस मैक्स भी लॉन्च हुआ है।

एप्पल का कहना है, “इसकी बैटरी पूरे दिन चलेगी।”

आईफोन एक्सआर में 12एमपी का रियर कैमरा और 7एमपी का फ्रंट कैमरे के साथ सेंसर्स लगे हैं।

यह जलरोधी है यानी यह कॉफी, चाय और सोडा गिरने से खराब नहीं होगा

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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