Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

भेल तेलंगाना में स्थापित करेगी बिजली संयंत्र

Published

on

Loading

नई दिल्ली| सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने सोमवार को कहा कि वह तेलंगाना में तेलंगाना राज्य बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (टीएसजीईएनसीओ) के लिए 5,000 करोड़ रुपये की लागत से 270 मेगावाट की चार इकाइयों की स्थापना करेगी। इकाइयों की स्थापना राज्य के खम्माम जिले के मनुगुरु में की जाएगी।

कंपनी ने एक बयान में कहा, “परियोजना के 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है और तेज मंजूरी तथा कार्यसंपादन के लिए टीएसजीईएनसीओ तथा भेल अपने-अपने दलों का गठन कर रही हैं।”

कंपनी ने बताया कि गत वर्ष दिसंबर में तेलंगाना की सरकारी कंपनी ने भेल को राज्य के कोठागुडेम में तेलंगाना का पहला सुपर क्रिटिकल ताप बिजली संयंत्र (800 मेगावाट) स्थापित करने का ठेका दिया था।

कंपनी ने कहा, “टीएसजीईएनसीको ने भेल के साथ राज्य में कुल 6,000 मेगावाट क्षमता के नए ताप बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया है। इन सभी संयंत्रों के अगले तीन साल में चालू हो जाने की उम्मीद है।”

270 मेगावाट की चार नई परियोजनाओं में भेल डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और बिजली उत्पादन चालू करने जैसे कार्यो के लिए जिम्मेदार होगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending