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मध्यप्रदेश की मतदाता सूची पर निर्वाचन आयोग से सवाल
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से यह बताने को कहा कि उसने मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का मसौदा विभिन्न राजनीतिक दलों को टेक्स्ट मोड में क्यों नहीं प्रदान किया जबकि राजस्थान में उसने ऐसा किया है।
शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से यह सवाल कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान किया।
कमलनाथ और सचिन पायलट ने याचिका में अदालत से संशोधित मतदाता सूची समेत कई निर्देशों की मांग की। उन्होंने कहा कि एक ही मतदाता का नाम कई बार दर्ज किया गया है।
अदालत ने कहा कि मतदाता सूची स्पष्ट होनी चाहिए। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने निर्वाचन आयोग से पूछा, अगर आपने राजस्थान में ऐसा किया है तो फिर मध्यप्रदेश में क्यों नहीं?
कमलनाथ मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और सचिन पायलट राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रमुख हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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