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मप्र : गांव को नगर निगम में शामिल करने पर सरकार को नोटिस

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जबलपुर| मध्य प्रदेश में गांव की परिकल्पना को समाप्त करते हुए गांव को नगर निगमों में शामिल किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय यादव की युगलपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जनता दल (युनाइटेड) के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद यादव ने नगर निगम सीमा में गांव को शामिल किए जाने के संबंध में नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 405 व नगर पालिका अधिनियम की धारा पांच ए की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है और गांव को नगर निगम में शामिल किया जाएगा तो आदर्श गांवों की परिकल्पना ही समाप्त हो जाएगी।

याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका निगम और नगर पालिका अधिनियम के तहत राज्यपाल को नगर निगम क्षेत्र के विस्तार का अधिकार है, जो कि असंवैधानिक है। धारा 243 क्यू में राज्यपाल को नगर निगम के गठन का अधिकार है। जबकि इसी धारा में नगर निगम के गठन संबंधित मापदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं। मापदण्ड के अनुसार किसी गांव का विकास व विस्तार होता है तो वह उसका संक्रमण काल होता है तथा उसे नगर पालिका बनाया जाना चाहिए, जबकि हाल में ही प्रदेश के कई नगर निगम क्षेत्रों में गांवों को शामिल किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है और एक-चौथाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गांव को इस तरह से नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तो ग्रामों की परिकल्पना ही समाप्त हो जाएगी। गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं करके उन गांव को आदर्श व विकसित बनाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेन्द्र मिश्रा ने बताया कि याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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