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प्रादेशिक

मप्र : महिलाओं को नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण

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भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज कई बार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर चुके हैं। इसी के मद्देनजर मत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी, क्योंकि राज्य में दो स्थानों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं।

मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार सूखा प्रभावित किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद देना चाहती है, मगर बजटीय प्रावधानों के चलते दिक्कत आ रही है, इसलिए विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। इसकी तारीख जल्दी तय होगी। उन्होंने आगे बताया कि सभी मंत्रियों ने किसानों को अपनी ओर से मदद देने के मकसद से अपने एक माह के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी विधायकों से भी एक माह का वेतन देने की अपील की गई है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि जो किसान आयकरदाता हैं, उन्हें सूखा राहत मदद नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सभी प्रस्तावित नए विकास कार्यो पर सरकार ने रोक लगाने का निर्णय लिया है। राज्य में वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा के पीड़ितों को ढाई हजार रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का भी सरकार ने फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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