मुख्य समाचार
मप्र में दीवारों से नेताओं की तस्वीरें हटीं
भोपाल, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता क्या लागू हुई, राजधानी से लेकर गांव तक की सड़कें और गलियां नेताओं की तस्वीर से विहीन होने लगी हैं। कई सालों बाद यह मौका आया है, जब नेताओं की तस्वीरों वाले इश्तिहार दीवारों पर नजर नहीं आ रहे हैं। पहले हर तरफ होर्डिग, बैनर और अन्य गुणगान की तस्वीरें और स्लोगन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था।
राज्य में आचार संहिता के लागू होने के बाद तमाम होर्डिग, बैनर, झंडे, पैंपलेट हटाने से लेकर दीवारों पर लिखे नारों और इश्तिहार को साफ करने का काम जारी है। नगरीय निकाय और पंचायती संस्थाएं अभियान चलाकर शहर को साफ -सुथरा करने में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का नारा मध्यप्रदेश में राजनीतिक सफाई के तौर पर सार्थक होता नजर आ रहा है, जब राजनेताओं के प्रचार के चलते खुले आसमान को ढकने वाले बैनर-होर्डिग हटाए जा रहे हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी.एल. कांता राव के अनुसार, आचार संहिता छह अक्टूबर को लागू की गई थी और चार दिन अर्थात नौ अक्टूबर तक संपत्ति विरूपण (प्रचार समग्री अधिग्रहण) के अंतर्गत 2,76,000 मामला दर्ज किए जाने के साथ आवश्यक कार्रवाई की गई। इनमें से 2,29,586 प्रकरण शासकीय संपत्ति विरूपण के और 46,480 प्रकरण निजी संपत्ति विरूपण के प्रकरण दर्ज किए गए।
राजनीतिक दल भी इन कार्रवाइयों को सराह रहे हैं। समाजवादी नेता गोविंद यादव का कहना है कि चुनाव की आचार संहिता के बाद जो राजनीतिक दलों के बैनर, होर्डिग को हटाने की कार्रवाई चल रही है, वह तो ठीक है, मगर राजनीतिक प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी है कि एक नीति बनाई जाए और समाज के वातावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए होर्डिग, बैनर आदि की परंपरा को रोका जाए।
वजह यह है कि वर्तमान में प्रचार के लिए प्लास्टिक से बनी सामग्री का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए घातक है।
राजधानी भोपाल हो या इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, अथवा छोटे शहर छतरपुर, टीकमगढ़, झाबुआ, नीमच आदि सब तरफ चुनाव आयोग की सख्ती साफ नजर आ रही है। सरकारी अमला रात-रातभर जुटकर प्रचार सामग्री को जब्त कर रहा है और संबंधितों के खिलाफ मामला भी दर्ज करने में हिचक नहीं दिखा रहा। कई स्थानों पर सरकारी अमले को परेशानी भी आई मगर प्रचार सामग्री को जब्त कर हटा दिया गया।
राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाने के अभियान का ही नतीजा है कि हर तरफ की सड़कें नेताओं की तस्वीरों से विहीन हो गई हैं, सड़कों से गुजरते लोगों की आंखों को यह नजारा काफी सुकून देने वाला है। लोग कहते हैं, चुनाव के परिणाम आने तक तो ऐसा ही रहेगा, मगर सरकार बनते ही फिर सड़क किनारों की दीवारें राजनेताओं की तस्वीरों से रंग जाएंगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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