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मुख्य समाचार

मप्र में सभी निगम, मंडल व प्राधिकरण के पदाधिकारी हटाए गए

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भोपाल, 19 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक आदेश जारी कर बुधवार को सभी निगम, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। कमलनाथ के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त निगमों, मंडलों, प्राधिकारणों, समितियों, परिषदों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्यों के मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

कमलनाथ के इस आदेश के पहले ही कई मंडलों व निगम के अध्यक्ष अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। जो शेष रह गए थे, उनके मनोनयन को खत्म करने के आदेश बुधवार को दिए गए।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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