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मुख्य समाचार

मस्जिद की जमीन पर सिर्फ मस्जिद ही बन सकती है : कल्बे जव्वाद

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लखनऊ, 31 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का कहना है कि मस्जिद की जमीन पर केवल मस्जिद ही बन सकती है। उन्होंने हाल ही में आए शियाओं के प्रमुख धर्मगरु व मरजा-ए-आलीकद्र आयतुल्लाह सैयद अली सीस्तानी के उस फतवे का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संपत्ति को किसी दूसरे को अपनी इबादतगाह एवं धर्मस्थल बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता है। इमामे जुमा मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने जुमे की नमाज के खुतबे में बिना नाम लिए शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की निंदा की, जिन्होंने कहा था कि अयातुल्लाह सीस्तानी ने फतवा किसी के दबाव में दिया है।

मौलाना जव्वाद ने कहा कि अयातुल्लाह सीस्तानी ने जो फतवा दिया है, वही नजरिया शियाओं का भी है। मौलाना ने कहा, हम पहले भी कह चुके हैं कि मस्जिद की जमीन पर सिर्फ मस्जिद ही बन सकती है। वसीम रिजवी खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। जो लोग अपने प्रमुख उलेमा व मराजे की बात नहीं, मानते वे शिया नहीं हो सकते।

मौलाना ने कहा कि अपराधी बोर्ड के वे सदस्य जो रिजवी का समर्थन कर रहे हैं, उनकी खामोशी यह साबित कर रही है कि वे उसके सभी अपराधों में शामिल हैं।

मौलाना ने कहा कि कौम वक्फ बोर्ड के सदस्यों से मांग करे कि वे अयातुल्लाह सीस्तानी की निंदा करने वाले अपराधी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को उनके पद से हटाएं, वरना उनका बहिष्कार किया जाए।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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