प्रादेशिक
मायावती ने बाबा साहेब के मिशन को बेच दिया : मौर्य
लखनऊ | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक खाते में नोटबंदी के बाद 104.36 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के मामले में पार्टी की मुखिया मायावती की सफाई के बाद उनके पूर्व सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें ‘पैसे की हवस में अंधी महिला’ बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मायावती की कड़ी निंदा की।
मौर्य ने कहा कि पैसे की हवस में अंधी हो चुकीं मायावती ने न केवल बाबा साहेब (भीमराव अंबेडकर) के मिशन को बेच दिया है, बल्कि उनके सपने भी चकनाचूर कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “बसपा केवल सीटें नीलाम करने का काम करती है, पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाती है, जबकि भाजपा में परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं है।”मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को तीन सौ से अधिक सीटें मिलने और पार्टी के सत्तासीन होने का भी दावा किया।
कुछ महीने पहले तक मयावती के साथ रहे मौर्य ने कहा कि नोटबंदी के कारण बसपा मुखिया का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है।मौर्य हाल में बसपा से भाजपा में आए हैं। एक समय उनकी गिनती मायावती के सबसे करीबी और पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती थी। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी थे, लेकिन अब उनके रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि मौर्य, मायावती पर अक्सर हमला बोलते रहते हैं।
प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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