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मुख्य समाचार

मैक्स हॉस्पिटल के वाकाथॉन में 250 मरीजों ने लिया हिस्सा

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)| मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने रविवार को यहां आर्थोपेडिक्स वाकाथॉन आयोजित किया, जिसमें घुटना बदलवा चुके 250 से अधिक मरीजों ने भाग लिया। अस्पताल की तरफ से जारी बयान के अनुसार, यह वाकाथॉन विशेष रूप से उन लोगों के लिए था, जो पहले से ही घुटना बदलावा चुके थे। इस वाकाथॉन का उद्देश्य सर्जरी के बाद के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करना था।

अस्पताल (वैशाली) के ऑपरेशन्स के उपाध्यक्ष डॉ. गौरव अग्रवाल ने कहा, “यहां उपस्थित रोगियों ने घुटना बदलवाने के बाद सर्जरी से जुड़ी जटिलताओं के मिथकों को तोड़ते हुए बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का फैसला किया और इसलिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। मैक्स हॉस्पिटल वर्षो से समाज की सेवा कर रहा है और इस वाकाथॉन के माध्यम से हम इस तरह की सर्जरी के लाभ और उसके बाद आरामदायक जीवन के बारे में समाज को जागरूक करना चाहते हैं।”

अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के निदेशक डॉ. बी. एस. मूर्ति ने कहा, “यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कस्टमाइज कम्पार्टमेंटल रिप्लेसमेंट के लिए एक स्वाभाविक रूप से आकर्षक उपचार विकल्प है, जिसमें एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट (एसीएल) को शेष स्वस्थ कम्पार्टमेंट के साथ संरक्षित किया जाता है। यह सर्जरी मिनिमली इंवैसिव दृष्टिकोण के लिए अधिक उपयुक्त है और इसमें रोगी तेजी से रिकवरी करता है और पूर्ण गतिविधियों में तेजी से वापसी करता है। यह सर्जरी यह सुनिश्चित करेगी कि रोगी को 20 साल तक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं होगी।”

बयान के अनुसार, वाकाथॉन को क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड के निदेशक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल, मैक्स हेल्थकेयर के जोन 2 के ऑपरेशन्स के निदेशक नीरज मिश्रा, मैक्स हॉस्पिटल (वैशाली) के ऑपरेशन्स के उपाध्यक्ष डॉ. गौरव अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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