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मुख्य समाचार

राज्यपाल को धमकी बर्दाश्त नहीं : राजभवन

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चेन्नई, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)| राजभवन की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि संवैधानिक प्राधिकारियों जैसे राज्यपाल को धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजभवन ने तमिल पत्रिका ‘नक्कीरन’ के संपादक आर. आर. गोपाल द्वारा कथित तौर पर राज्यपाल का अपमान करने की निंदा की। राजभवन ने एक बयान में कहा, “लोकतंत्र में विचारों का आदान-प्रदान होता है। लेकिन, राज्यपाल जैसे संवैधानिक अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर धमकाना किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

राजभवन के अनुसार, “शीर्ष पद की गरिमा को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कृत्यों से राजभवन झुकने वाला नहीं है।”

बयान में उस लेख को पूरा तरह से झुठलाया गया है जिसमें राज्यपाल का संबंध अरुप्पुक्कोत्तई के कॉलेज की एक सहायक प्रोफेसर निर्मला देवी से बताया गया है।

निर्मला को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास कथित रूप से छात्राओं को भेजने के आरोप में कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया है।

राजभवन ने कहा, “पुलिस के सामने दिया गया उस महिला का बयान खुद ही सच का खुलासा कर देगा।”

नौ अक्टूबर को ‘नक्कीरन गोपाल’ के नाम से मशहूर आर. आर. गोपाल को गिरफ्तार किया गया था। राजभवन के अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। गोपाल पर आरोप था कि उन्होंने अपने लेख में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव आर. राजगोपाल को इस स्कैंडल से जोड़ा था।

गोपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 लगाई गई थी लेकिन अदालत ने गोपाल को बरी कर दिया था।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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