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मुख्य समाचार

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट के लिए 1040 करोड़ रुपये मंजूर

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नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)| आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए) के लिए 1,040 करोड़ रुपये सहायता अनुदान को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए) के लिए 1,040 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति प्रदान करने का फैसला लिया गया।

इस निधि का इस्तेमाल 2017-18 से 2019-20 के दौरान तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के लिए 440 करोड़ रुपये की रकम पहले ही प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में प्रत्येक वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये एनईआईए को दिए जाएंगे।

इस निधि से रणनीतिक एवं राष्ट्रीय महत्व की निर्यात परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने में एनईआईए सक्षम होगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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