Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के गठन के लिए समिति

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| जीएसटी परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य लोगों की पहचान और सिफारिश करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की है। मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर कर में कटौती के पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना है। जीएसटी परिषद द्वारा गठित किए जाने पर, यह प्राधिकरण वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कटौती अथवा यदि मूल्यों में अनुपातिक कटौती द्वारा प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं सौंपे जाने की स्थिति में मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्राधिकरण का नेतृत्व सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी करेगा और इसमें केन्द्र और/अथवा राज्यों के चार तकनीकी सदस्य होंगे।

मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों के बारे में पहले से ही अधिसूचित नियमों में व्यवस्था की गई है कि मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों को शुरू करने के लिए आवेदनों की स्थायी समिति द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन यदि आवेदन स्थानीय मामले से जुड़ा है जिसमें व्यवसाय केवल एक राज्य में है, इसकी पहले राज्य स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी। स्थायी समिति को अधिकार है कि वह ऐसे मामलों को रक्षा महानिदेशक के पास भेज दें, जिसमें विस्तृत जांच की जरूरत है।

यदि प्राधिकरण मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों को लागू करने की आवश्यकता की पुष्टि कर देता है तो उसे यह अधिकार है कि वह संबद्ध व्यवसाय को अपने दामों को कम करने का आदेश दें अथवा वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ता के ब्याज के साथ प्राप्त अनुचित लाभ को वापस करे। यदि अनुचित लाभ प्राप्तकर्ता को नहीं दिया जा सकता है तो इसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिक से अधिक भुगतान नहीं कर सकने वाली व्यवसायिक संस्था पर जुर्माना लगा सकती है और यहां तक कि जीएसटी के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने का आदेश दे सकती है। इस प्राधिकरण के गठन से उपभोक्ता का विश्वास बढ़ने और सभी साझेदारों को जीएसटी के लाभ मिलने की उम्मीद है।

Continue Reading

प्रादेशिक

एस्सार ग्रुप के सह-संस्‍थापक शशि रुइया का 80 साल की उम्र में निधन

Published

on

Loading

मुंबई। एस्सार ग्रुप के सह-संस्‍थापक शशि रुइया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। रुइया के पार्थिव शरीर को प्रार्थना और श्रद्धांजलि के लिए वालकेश्वर के बाणगंगा में रखा जाएगा। अंतिम संस्कार यात्रा रुइया हाउस से शाम 4 बजे हिंदू वर्ली श्मशान के लिए निकलेगी।

शशि रुइया ने अपने भाई रवि रुइया के साथ मिलकर एस्सार की स्थापना की थी। वह करीब एक महीने पहले अमेरिका से इलाज करा लौटे थे। मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक उनका पार्थिव शरीर रुइया हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम चार बजे रुइया हाउस से शवयात्रा हिंदू वर्ली श्मशान घाट के लिए रवाना होगी।

उद्योगपति शशि रुइया ने अपने पिता नंद किशोर रुइया के मार्गदर्शन में 1965 में अपने व्यावसायिक दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने भाई रवि के साथ मिलकर 1969 में चेन्नई बंदरगाह पर एक बाहरी ब्रेकवाटर का निर्माण कर एस्सार की नींव रखी। इसके बाद एस्सार ग्रुप ने इस्पात, तेल रिफाइनरी, अन्वेषण और उत्पादन, दूरसंचार, बिजली और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया।

Continue Reading

Trending