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राहुल गांधी को लोफर कहने वाला भाजपा नेता ‘बूटलेगर’ : कांग्रेस
पणजी, 24 जुलाई (आईएएनएस)| गोवा के एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘लोफर’ कहे जाने के अगले दिन कांग्रेस विधायक अलेक्सो रेगिनाल्डो ने मंगलवार को उस नेता को शराब की अवैध बिक्री करने वाला (बूटलेगर) करार दिया। रेगिनाल्डो ने कहा, भाजपा ने अपनी साख और मानवता से नाता खो दिया है। गोवा भाजपा के प्रवक्ता दत्ताप्रसाद नाइक एक बूटलेगर हैं।
उन्होंने कहा, राहुल गांधी न तो किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल हैं और न ही किसी अपराध में। भाजपा राहुल गांधी को कई नामों से बुलाती है लेकिन वह अत्यंत शालीन व्यक्ति हैं। भारत में उनके जैसा बेहतरीन इंसान अब तक पैदा नहीं हुआ।
रेगिनाल्डो ने मानसून सत्र में भाग लेकर विधानसभा से निकलने पर संवाददाताओं से कहा, भाजपा मेसेज को समझने में काफी समय लगाती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जो नफरत फैलाती है।
नाइक ने राहुल गांधी द्वारा 20 जुलाई को संसद में जी भरकर खरी-खोटी सुनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख मारे जाने के लिए सोमवार को ‘लोफर’ करार दिया था। संसद में पहली बार सत्तापक्ष को 12 घंटे तक विपक्ष की आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। समूचे देश ने यह लाइव देखा था। सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाए जाने से आहत नेता अब तरह-तरह से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
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क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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