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मुख्य समाचार

रैपर जी-इजी को कनाडा में प्रवेश करने से रोका गया

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कैलगरी, 10 जुलाई (आईएएनएस)| रैपर और संगीत निर्माता जेराल्ड अर्ल गिलम को कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। वह यहां एक कन्सर्ट में प्रस्तुति के लिए पहुंचे थे। गिलम को जी-इजी के नाम से जाना जाता है। टीएमजेड की रिपोर्ट के मुताबिक, कन्सर्ट को उनकी अनुपस्थिति के कारण रद्द कर दिया गया।

यहां पहुंचने पर 29 वर्षीय जी-इजी और उनके दल को कनाडाई कस्टम अधिकारियों के साथ चर्चा करनी पड़ी। रैपर काउबॉय संगीत महोत्सव का मुख्य आकर्षण थे।

काउबॉयज डांस हॉल की ओर से जारी बयान में कहा गया, काउबॉय को यह सूचित करते हुए बहुत खेद हो रहा है कि जी-इजी प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इसकी वजहें हमारे नियंत्रण से परे हैं। टिकट की राशि को रिफंड कर दिया जाएगा।

कनाडा में रैपर के प्रवेश पर रोक के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ‘यू गॉट मी’ के रैपर को कोकीन रखने और हमला करने के आरोप में एक बार स्वीडन में गिरफ्तार किया गया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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