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मुख्य समाचार

लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक पर चर्चा

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नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)| लोकसभा में गुरुवार को भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने से संबंधित विधेयक पर चर्चा हुई। इस बिल के जरिए भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश करने वाले अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा।

भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, 2018 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी(आरएसपी) के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि वह बिल के प्रावधानों का समर्थन करते हैं लेकिन सरकार को अध्यादेश का सहारा नहीं लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस बिल को संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था और उसी सत्र में इसे पास कराने को लेकर कोशिश करनी चाहिए थी।

प्रेमचंद्रन ने बुधवार को एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया कि सदन ने इस वर्ष अप्रैल में पेश किए गए भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश को सदन ने नामंजूर कर दिया था।

यह बिल उस व्यक्ति को आर्थिक भगोड़ा अपराधी करार देने की इजाजत देता है जिसके विरुद्ध 100 करोड़ रुपये से अधिक रुपये के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो और वह देश से भाग गया हो व कानून का सामना करने से इंकार कर रहा हो।

किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार देने के लिए, धनशोधन रोकथाम अधिनियम,2002 के अंतर्गत एक नामित विशेष न्यायालय में आवेदन दाखिल करना होगा।

अदालत उस वयक्ति को इसके अंतर्गत नोटिस जारी करेगी।

यह बिल भगोड़े आर्थिक अपराधी के अपराध के दौरान खरीदे गए किसी भी संपत्ति, उसकी अन्य संपत्ति और बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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