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मुख्य समाचार

शबाना आजमी सहित 13 हस्तियां सम्मानित

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नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)| डेली इंडियन मीडिया ने गुरुवार को शबाना आजमी, नंदिता दास और युवराज सिंह सहित राजनीति, व्यापार, अकादमिक और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 13 हस्तियों द्वारा किए गए योगदान के लिए सम्मानित किया।

सम्मानित होने वाली हस्तियों में शबाना आजमी, नंदिता दास, युवराज सिंह, आशुतोष, विवेक देबरॉय, उमा तुली, फ्लाविया एग्नेस, प्रमिला नेसारगी, अनीता अहुजा, लेनिन रघुवंशी, बेजवाड़ा विल्सन, अतुल सतीजा और प्रवीण पाटकर शामिल थे।

पावर ब्रांड्स, भारतीय मानवता विकास पुरस्कार (बीएमवीपी) की एक खास पहल है, जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है।

बीएमवीपी से सम्मानित होने वाले इन 13 राष्ट्रीय चेहरों ने समाज में बदलाव लाने और समानता, मानवता, सामाजिक न्याय और मानव कल्याण के कारणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए अपने विश्वास और कार्यो के माध्यम से जनता में विश्वास और आशा का एक ब्रांड बनाया है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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