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मुख्य समाचार

शरणार्थी प्रभावित देशों को 46.8 करोड़ डॉलर सहायता देगा नीदरलैंड

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अम्मान, 25 जून (आईएएनएस)| नीदरलैंड सीरियाई शरणार्थी संकट से प्रभावित देशों को 40 करोड़ यूरो (46.8 करोड़ डॉलर) की रकम विकास सहायता के लिए प्रदान करेगा। इन देशों में जॉर्डन, लेबनान और तुर्की भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी पेट्रा के हवाले से ‘सिन्हुआ’ ने रविवार को बताया कि विदेश व्यापार एवं व्यापार सहयोग मंत्री सिग्रिड काग ने जॉर्डन की योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री मैरी कावार से मुलाकात के दौरान यह बात कही।

मैरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जॉर्डन को मिलने वाली सहायता अवधि को बढ़ाकर 2019 से 2022 तक कर दी गई और उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर चर्चा के लिए दोनों देशों के मंत्रियों के बीच जल्द ही एक बैठक होगी।

कावार ने उल्लेख किया कि नीदरलैंड ने आर्थिक विकास पर विशेष रूप से कृषि, वाणिज्य और शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में ध्यान देने के लिए सहायता का उपयोग करने की सिफारिश की है, जिसमें नीदरलैंड का अच्छा अनुभव है।

उन्होंने कहा, जॉर्डन के लिए चुनौतियों का सामना करने और आर्थिक विकास को गति देने और युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने में सक्षम होने के लिए यह सहायता एक महत्वपूर्ण समय पर मिली है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जॉर्डन करीब 13 लाख सीरियाई शरणार्थियों का घर है, जो देश की आबादी का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा है।

इस बीच, डच मंत्री ने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सीरियाई शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने के लिए जॉर्डन को अपने देश का समर्थन व्यक्त किया।

काग ने कहा कि नीदरलैंड विभिन्न क्षेत्रों में जॉर्डन को समर्थन देना जारी रखेगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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