प्रादेशिक
सपा ने तोड़ी मर्यादा, पीएम मोदी-शाह के लिए किया अपमानजनक संबोधन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी महासमर अब पूरी तरह से ‘महाभारत’ का रूप लेता जा रहा है। कहने को तो यहां विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन राजनेता इसको ‘युद्ध’ के तौर पर लड़ रहे हैं और भाषायी मर्यादा को ताक पर रखने से परहेज नहीं कर रहे हैं।
प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी (सपा) ने देश के प्रधानमंत्री को ‘आतंकवादी’ की संज्ञा दे डाली। रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दोनों आतंकवादी हैं। उत्तर प्रदेश में गुजरात के दो जादूगर जोर-शोर से घूम रहे हैं। इनको लगता है कि यूपी का मतदाता राजनीति नहीं जानता और उसको गुमराह किया जा सकता है। लेकिन यहां का मतदाता राजनीति की मर्यादा के विरुद्ध काम करने की अनुमति नहीं देगा। जनता को गुमराह करना एक राजनीतिक अपराध है। जादूगरों को अपनी रोजी-रोटी के लिए दूसरा धंधा अपनाना चाहिए।”
चौधरी ने कहा कि दिल्ली के शीर्ष पद पर काबिज लोगों को लगता है कि वे जो कहते हैं वो अकाट्य है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि उनके कहने का यहां कोई मतलब नहीं है। मोदी कहते हैं कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। अखिलेश सरकार के विकास कार्यों को वह किस आधार पर झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं? यह ताज्जुब की बात है कि एक प्रधानमंत्री को सरासर झूठ बोलने में जरा भी संकोच है।
सपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की राजनीति संकीर्णता से ओत-प्रोत है। भाजपा को लगता है कि हिंदू और मुसलमान उसकी सांप्रदायिक सोच और इरादे को नहीं समझते। लेकिन उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को इस चुनाव में इक्का-दुक्का सीट मिल जाए तो बड़ी बात है। उसे 11 मार्च को समझ में आ जाएगा कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है।
चौधरी ने कहा कि सपा जानना चाहती है कि अगर भाजपा विधानसभा चुनावों में हार गई तो क्या मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे?
प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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