मुख्य समाचार
सर्वोच्च न्यायालय का यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार
नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अब विभिन्न पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित कर सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर-पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली है। उच्च न्यायालय ने सवालों के सही जवाब के आधार पर उम्मीदवारों के उत्तर पत्रों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को अपने आदेश में उच्च न्यायालय के पुनर्मूल्यांकन के आदेश को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यूपीपीएससी की याचिका स्वीकार कर ली।
प्रारंभिक परीक्षा 2017 में हुई थी और मुख्य परीक्षा 18 जून को होगी।
इससे पहले 18 मई को मुख्य परीक्षाएं आयोजित की गई थी लेकिन उत्तर-पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से परीक्षा 18 जून के लिए फिर से निर्धारित की गई थी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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