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मुख्य समाचार

सिविल मामलों में देर रात घरों पर दबिश नहीं देगी पुलिस : योगी

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लखनऊ, 27 जून (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने पुलिस को सिविल मामलों में देर रात दबिश नहीं देने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के आशियाना इलाके में अमीषा सिंह के घर रविवार देर रात पुलिस द्वारा दबिश देने और उनसे अभद्रता करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जघन्य अपराध के अभियुक्त के अलावा किसी भी सामान्य अपराध के अभियुक्त या वारंट पर गिरफ्तारी के लिए रात में दबिश नहीं दी जाएगी।

ज्ञात हो कि रविवार को रात साढ़े बारह बजे के करीब पुलिस ने आशियाना निवासी अरविंद सिंह के घर पर दबिश दी। अरविंद सिंह की गैर मौजूदगी में घर पर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी व बेटी ने दरवाजा नहीं खोला। परिवार का आरोप है कि दरवाजा नहीं खोलने पर पुलिसकर्मी गाली-गलौज करते हुए गेट पर चढ़ गए।

अमीषा के मुताबिक, जब वह अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगी तो, एक पुलिसकर्मी ने मोबाइल फोन छीनकर रिकार्डिग डिलीट कर दी।

अमीषा ने वारंट मांगा लेकिन किसी ने कोई भी कागज नहीं दिखाया और गेट खोलने की बात कहते रहे। शोरगुल सुनकर उसकी मां व भाई भी बाहर आ गए।

अमीषा ने बिना वारंट दिखाए गेट खोलने से इंकार कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी। वे गेट पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। अगले दिन सुबह अमीषा ने पूरी घटना के बारे में ट्वीट कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों को मामले की जानकारी दी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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