मुख्य समाचार
सीएनएन, एनबीसी अध्यक्षों को पद से हटा देना चाहिए : ट्रंप
वाशिंगटन, 31 अगस्त (आईएएनएस)| अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिका के दो प्रमुख टेलीविजन नेटवर्को-सीएनएन व एनबीसी के अध्यक्षों को पद से हटाने की मांग की। ट्रंप ने इन दोनों पर अपने खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने ट्विटर पर सीएनएन के अध्यक्ष जेफ जकर व एनबीसी के प्रमुख एंडी लैक को पद से हटाए जाने की मांग की। जेफ जकर कई मौकों पर राष्ट्रपति की आलोचना का निशाना रहे हैं।
ट्रंप ने ट्वीट किया, सीएनएन की मेरे खिलाफ घृणा व अत्यधिक पूर्वाग्रह ने उनकी सोच को धूमिल व कार्य करने में अक्षम बना दिया है। जेफ जेड ने भयावह कार्य किया है, उनकी रेटिंग गिरी और एटी एंड टी को अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए।
इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेटवर्क एनबीसी पर बरसे।
ट्रंप ने पोस्ट किया, दूसरे नेटवर्को में एनबीसी न्यूज सबसे खराब है। अच्छी खबर यह है कि एंडी लैक को उनकी अक्षमता के लिए हटाया (?) जाने वाला है।
राष्ट्रपति ट्रंप लगभग रोज सीएनएन व एनबीसी सहित दूसरे मीडिया केंद्रों का फेक न्यूज मीडिया के तौर पर जिक्र करते हैं। ट्रंप ने द वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के खिलाफ भी हमला किया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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