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सीबीएसई संबद्धता उपनियमों में सुधार पारदíशता के लिए : जावड़ेकर
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता के उपनियमों में सुधार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संबद्धता प्रक्रिया में गति और पारदíशता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया। मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संबद्धता प्रक्रिया को कम जटिल किया गया है और इससे अब स्कूलों द्वारा राज्य विभाग और सीबीएसई के समक्ष जमा कराए जाने वाले एक ही दस्तावेज में छल-कपट नहीं हो सकेगा।
उन्होंने कहा, “आरटीआई अधिनियम और एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा प्रशासन को स्थानीय निकायों, राजस्व विभाग और सहकारी विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रमाणपत्रों को जांचना होता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई दोबारा जांच करती है। यह एक बहुत ही विकृत प्रक्रिया है।”
जावड़ेकर ने कहा, “इसलिए, इस छल-कपट को रोकने के लिए स्कूलों को अब संबद्धता के लिए आवेदन करते वक्त केवल दो दस्तावेज जमा कराने की जरूरत होगी। पहले स्कूलों को 12 से 14 दस्तावेज जमा कराने होते थे।”
उन्होंने कहा कि दस्तावेज पहले जिला शिक्षा प्रशासन के अध्यक्ष द्वारा जांचा जाएगा, जिसमें इमारत की सुरक्षा, सफाई, भू-स्वामित्व शामिल होगा। दूसरे दस्तावेज में स्कूल द्वारा दिया स्वयं शपथपत्र, जिसमें वह उपनियमों में निहित मानदंडों के प्रति निष्ठा का संकल्प शामिल होगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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