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मुख्य समाचार

सीमा पर गोलीबारी मामले में पाकिस्तान में भारतीय राजदूत तलब

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इस्लामाबाद, 19 अगस्त (आईएएनएस)| पाकिस्तान ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना द्वारा संघर्षविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा करने के साथ ही शनिवार को भारतीय उप उच्चायुक्त जे.पी. सिंह को तलब किया। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी के चलते नागरिक की मौत हो गई थी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि नियंत्रण रेखा से सटे दाना सेक्टर में 18 अगस्त को भारतीय गोलीबारी में एक 65 वर्षीय शख्स की मौत हो गई, जबकि एक लड़का घायल हो गया।

विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशियाई डेस्क के महानिदेशक मोहम्मद फैसल ने भारतीय राजनयिक को तलब किया। फैसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी हैं।

फैसल ने कहा, नियंत्रण रेखा और वर्किं ग सीमा पर भारतीय सेना भारी हथियारों के साथ लगातार घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रही है।

सीमा पर व नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी के बारे में अपडेट देते हुए विदेश मंत्रालय ने 2018 में कहा कि भारतीय सेनाओं ने नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 1,900 से अधिक बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है जबकि 122 अन्य घायल हुए हैं।

उन्होंने अपने बयान में कहा, भारत द्वारा युद्धविराम के उल्लंघनों में यह अभूतपूर्व वृद्धि वर्ष 2017 से जारी है जब भारतीय सेना ने 1970 के युद्धविराम का उल्लंघन किया।

प्रवक्ता ने कहा कि नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों को जानबूझकर निशाना बनाया जाना निंदनीय और मानव गरिमा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों के खिलाफ है।

पाकिस्तान और भारत ने 2003 में संघर्षविराम घोषित किया था। हालांकि, दोनों एक-दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहते हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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