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मुख्य समाचार

सूरज पंचोली लांच करेंगे एक्टिव वियर ब्रांड

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मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)| अभिनेता सूरज पंचोली अगले साल अपना कपड़ों का एक्टिव वियर ब्रांड लांच करेंगे। एक निर्माण कंपनी ने इसके लिए सूरज से संपर्क किया है। सूरज ने ब्रांड के बारे में पिछले सप्ताह बात की। वह कपड़ों की श्रंखला अगले साल लांच करना चाहते हैं।

सूरज ने आईएएनएस को दिए बयान में कहा, मैं इस उपक्रम के लिए उत्साहित हूं।

उन्होंने कहा, इन दिनों लोग अपनी फिटनेस और अपने पहनावे के लिए ज्यादा जुनूनी हो गए हैं और फैशन का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है।

सूरज का एक्टिव वियर ब्रांड 21-38 आयु वर्ग के युवा ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वे ब्रांड की मार्केटिंग रणनीति तथा कपड़ों के डिजायन के बारे में भी निजी तौर पर देखभाल करेंगे।

फिल्मों की बात करें तो सूरज ने स्टेनले डी कॉस्टा निर्देशित फिल्म ‘टाइम टू डांस’ की शूटिंग खत्म की है और उसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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