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सैमसंग और एप्पल के पेटेंट की लड़ाई में क्या है दांव पर?
सैन फ्रांसिस्को, 15 मई (आईएएनएस)| दुनिया के दो सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माता – सैमसंग और एप्पल के बीच पेंटेट उल्लंघन को लेकर अमेरिका में सात साल से चल रही लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। यूएसए टुडे की रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि कैलिफोर्निया के सैन जोश में दाखिल पेटेंट मुकदमा की दुबारा सुनवाई मूल आईफोन के पेटेंट का उल्लंघन करने से हुए वित्तीय नुकसान का निर्धारण करने के लिए, ताकि सैमसंग पर उसी हिसाब से जुर्माना लगाया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि पेटेंट मुकदमे की सुनवाई सोमवार को पूरी हो जाएगी और इस मामले का निर्णय एक अभिनव उत्पाद में घटक का डिजाइन कितना मूल्य रखता है, इसे लेकर मील का पत्थर साबित होगा, जिसका बौद्धिक संपदा कानून पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
द कोरिया हेरॉल्ड की सोमवार की रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों प्रौद्योगिकी दिग्गजों के बीच की लड़ाई 2011 की है, जब एप्पल ने सैमसंग पर मुकदमा किया था। इसके बाद दक्षिण कोरियाई दिग्गज ने एप्पल के खिलाफ उसी साल जवाबी मुकदमा दायर किया था।
सैमसंग साल 2012 में यह मुकदमा हार गई थी और उसे एप्पल के मोबाइल डिवाइस से संबधित डिजायन पेटेंट के उल्लंघन के हर्जाने के रूप में 1 अरब डॉलर का भुगतान करने को कहा गया।
सैमसंग के वकीलों ने इस जुर्माने का अदालत में विरोध किया और इसे कम कर 40 करोड़ डॉलर तक लाने में सफल रहे थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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