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मुख्य समाचार

स्विस संसद ने वैज्ञानिक प्रयोगों में गांजे के इस्तेमाल पर रोक लगाई

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जेनेवा, 13 जून (आईएएनएस)| स्विट्जरलैंड की संसद ने दवाओं के प्रभाव की जांच के वैज्ञानिक अध्ययनों में गांजे के उपयोग की अनुमति देने वाले एक प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, स्विस मीडिया ने कह है कि विपक्ष इस प्रस्ताव को नामंजूर करने को उदारीकरण की दिशा में पीछे जाने की तरह देख रहा है।

स्विट्रलैंड की समाचार एजेंसी ‘एसडीए-एटीएस’ के अनुसार, समिति चरण में एक संकीर्ण जीत के बाद प्रस्ताव सोमवार को प्रतिनिधि सभा ने बेहद कम मतों के अंतर से खारिज कर दिया।

दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी और सेंट्रल क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स ने इस विचार के खिलाफ मतदान किया, जिसे उन्होंने गांजे की खपत को उदार बनाने की दिशा में एक अस्पष्ट मार्ग के रूप में देखा।

परियोजना के समर्थकों, जिनका उद्देश्य दवा के निर्धारित संस्करणों के प्रभावों के बारे में अकादमिक अध्ययन के लिए गांजा उपलब्ध कराना था, ने दावा किया था कि इसका इस्तेमाल संभावित स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ में मदद करेगा।

यह वोट नवंबर 2017 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के शोध को अवरुद्ध करने के संघीय फैसले के बाद आया था, जिसने शहर के अधिकारियों से फार्मेसियों में गांजे की विनियमित बिक्री के संभावित प्रभावों को लेकर अनुरोध किया था।

इस दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य के संघीय कार्यालय ने सैद्धानिक रूप से परियोजना को खारिज न करते हुए कहा यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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