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बिजनेस

हम पुरानी बैटरी वाले फोन को एप्पल की तरह धीमा नहीं करते : सैमसंग, एलजी

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सियोल, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)| दो सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माता सैमसंग और एलजी ने शनिवार को दावा किया कि वे पुरानी बैटरियों वाले अपने फोन को धीमा नहीं करते हैं, जैसा कि एप्पल ने आईफोन्स के साथ अप्रत्याशित शट डाउन से बचाने के लिए किया, जिसे बाद में एप्पल ने स्वीकार भी किया। फोनएरेना ने सैमसंग के हवाले से कहा, उत्पाद की गुणवत्ता हमेशा से सैमसंग मोबाइल की शीर्ष प्राथमिकता रही है। हम बहुस्तरीय सुरक्षा उपायों के माध्यम से बैटरी का लाइफ बढ़ाते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम भी शामिल है जो बैटरी की चार्जिग करेंट और चार्जिग अवधि का प्रबंधन करता है।

कंपनी ने कहा, हम अपने फोन्स के अपडेट जारी कर उसकी सीपीयू की प्रदर्शन क्षमता को घटाते नहीं हैं।

इसी तरह का बयान एलजी ने भी जारी किया है और कहा कि वह अपने स्मार्टफोन्स को धीमा नहीं करती है।

ताईवान की प्रमुख दिग्गज कंपनी एचटीसी और लेनोवो के स्वामित्व वाली मोटोरोला ने भी पुष्टि की है कि वे अपने पुराने फोन को पुरानी बैटरियों के कारण धीमा नहीं करते हैं।

एप्पल द्वारा अपने पुराने आईफोन्स को धीमा करने के खिलाफ अमेरिका में 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इसके अलावा कंपनी पर इजरायल और फ्रांस में भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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