प्रादेशिक
बुंदेलखंड में ठंड से वन्यजीवों की मौत
बांदा| उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले उत्तर प्रदेशके सभी जिलों में मंगलवार सुबह कोहरे और गलन का असर इंसानों के साथ-साथ वन्यजीवों पर भी दिखाई दिया। ठंड की वजह से कई वन्य जीवों के मरने के मामले सामने आए हैं। बुंदेलखंड के सभी सात जिले पिछले कई दिनों से कोहरे और कड़कड़ाती ठंड की चपेट में हैं। यहां मंगलवार सुबह घना कोहरा रहा। सबसे बदतर स्थिति चित्रकूट जिले के जंगली इलाके की है, जहां ठंड की वजह से वन्यजीवों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। फतेहगंज क्षेत्र के गोबरी, गोड़रामपुर, मवासीडेरा, बिलरियामठ, बघोलन आदि गांवों से लगते जंगलों में अब तक दर्जनों पशु-पक्षी ठंड से मर चुके हैं।
गोंड़ीबाबा पुरवा निवासी युवक गुलाब ने बताया कि सियार, खरगोश, नेवला, कबूतर, तोता और गिलहरी जैसे दर्जनों वन्यजीव जंगल में मृत मिले हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में मौसम में कोई खास सुधार नहीं होगा। बांदा में सोमवार को न्यूनतम तापमान छह डिग्री, चित्रकूट में नौ डिग्री, महोबा में सात डिग्री, हमीरपुर में छह डिग्री, जालौन में पांच डिग्री, झांसी में सात डिग्री तथा ललितपुर में आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
वहीं, सोमवार को बांदा में अधिकतम तापमान 23 डिग्री, चित्रकूट में 24 डिग्री, महोबा में 22 डिग्री, हमीरपुर में 23 डिग्री, जालौन में 24 डिग्री, झांसी में 23 डिग्री तथा ललितपुर में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश
50 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का आदेश, मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना
बागपत। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी हुआ है। तहसीलदार की अदालत में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विवाद कैसे शुरू हुआ?
गांव के निवासी गुलशार ने जुलाई में हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मुतवल्ली पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। गुलशार का कहना था कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके मुतवल्ली ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए।
कोर्ट की सुनवाई और फैसला
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व संहिता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश में 90 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने मस्जिद की जमीन की माप कराई, जिसमें पाया गया कि मस्जिद वास्तव में तालाब की जमीन पर स्थित है।
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