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बिजनेस

सुमितोमो मित्सुई का रिलायंस कैपिटल से रणनीतिक समझौता

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मुंबई| जापान के एक प्रमुख बैंक सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट बैंक और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ है। समझौते के तहत सुमितोमो मित्सुई रिलायंस कैपिटल में एक छोटी हिस्सेदारी भी खरीदेगी। यह घोषणा गुरुवार को की गई। कंपनी ने कहा कि जापानी वित्तीय संस्थान रिलायंस कैपिटल में तरजीही आवंटन के जरिए 371 करोड़ रुपये का निवेश कर 2.77 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा।

कंपनी ने कहा कि तरजीही आवंटन 530 रुपये प्रति शेयर की दर से किया जाएगा।

इसके अलावा सुमितोमो रिलायंस को वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने में भी मदद करेगा, जब रिलायंस कैपिटल को भारतीय रिजर्व बैंक से इसके लिए समुचित लाइसेंस मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि रिलायंस कैपिटल की पहले से बीमा और संपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में एक अन्य जापानी वित्तीय सेवा कंपनी निप्पॉन लाइफ के साथ साझेदारी है।

रिलायंस, सुमितोमो को उसके वैश्विक ग्राहकों को भारत में विलय, अधिग्रहण और वित्त पोषण जैसी गतिविधियों में भी मदद करेगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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