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सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, केवल सीमा पार से गोलीबारी : पाकस्तानी उच्चायुक्त

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पाकस्तानी उच्चायुक्तनई दिल्ली,  पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के भारत के दावे को खारिज करते हुए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बुधवार को दोहराया कि स्ट्राइक नहीं, बल्कि सीमा पार से गोलीबारी हुई थी। टेलीविजन चैनल टीवी टुडे को दिए साक्षात्कार में बासित ने कहा, “कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ होता, तो पाकिस्तान उसका जवाब जरूर देता।” उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षाबलों ने जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर केवल गोलीबारी की थी।

यह पूछे जाने पर कि स्ट्राइक से पाकिस्तान को क्या सीख मिली है, उन्होंने कहा कि जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स ही नहीं हुआ तो पाकिस्तान को सीख मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

इस बात के जवाब में कि पाकिस्तान के कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखा है, बासित ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते।

उन्होंने एक भारतीय टेलीविजन चैनल से पाकिस्तान पुलिस के एक अधिकारी की बातचीत के सवाल को बेकार करार दिया।

उन्होंने कहा, “आपकी पूरी बातचीत मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। जबकि मैं कह रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है।”

यह पूछे जाने पर कि उड़ी हमले के बाद क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद से किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक नुकसान झेलना पड़ा है।

उन्होंने कहा, “इस मुद्दे पर हमें किसी का व्याख्यान सुनने की जरूरत नहीं है।”

पाकिस्तान में पिछले महीने आयोजित होने वाले दक्षेस सम्मेलन को रद्द करने के बारे में उन्होंने कहा कि यह सभी संबंधित देशों का नुकसान है।

उन्होंने कहा, “हम आश्वस्त हैं कि पाकिस्तान अगले साल इसकी मेजबानी करेगा।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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