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‘भारत के साथ संबंध चीन से मुकाबले के लिए नहीं’
![obama, modi, white house, relationship,](https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2015/02/obama-modi-white-house-china.jpg)
वाशिंगटन| भारत और अमेरिका के संबंध पारस्परिक हितों पर आधारित हैं, न कि चीन से मुकाबले के लिए। इसलिए इसे चीन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
व्हाइट हाउस में दक्षिण एशियाई मामलों के वरिष्ठ अधिकारी फिल रेनर ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे को लेकर मंगलवार को विदेशी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह अमेरिका-भारत का प्रयास है, इसमें किसी के मुकाबले की बात नहीं है।”
उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या भारत की किसी भी तरह के मुकाबले में कोई रुचि है या दोनों देशों की रुचि चीन को रोकने में है। यह उनकी इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा साथ मिलकर काम करने की है।”
रेनर ने कहा, “हम वास्तव में यही करने के इच्छुक हैं। मैं इस मुद्दे को चीन का मुकाबला करने के रूप में अनावश्यक रूप से आगे नहीं बढ़ाऊंगा।”
रेनर ने ‘न्यूयार्क टाइम्स’ की उस रिपोर्ट को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा ने मुलाकात के बाद जिस मुद्दे पर सबसे पहले बात की थी वह चीन से जुड़ा था। उन्होंने कहा, “ऐसे कई मुद्दे थे, जिन पर हमने बात की।”
इधर, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ओबामा और मोदी ने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर लगातार बात की है और बेशक इसमें पाकिस्तान व अफगानिस्तान का मुद्दा भी शामिल है।
उन्होंने पाकिस्तान की उस आलोचना को भी खारिज किया है जिसमें उसने कहा कि भारत-अमेरिका परमाणु संधि क्षेत्र में सामरिक स्थिरता को बिगाड़ेगा। रेनर ने बताया कि इस संधि पर सालों पहले समझौता हो गया था।
नेशनल
अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को बताया अवैध
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नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली निमयित जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं” में सामने आया है।
एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी और दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
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