बिजनेस
सेंसेक्स में 276 अंकों की तेजी
मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)| देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 276.50 अंकों की तेजी के साथ 32,158.66 पर और निफ्टी 87.00 अंकों की तेजी के साथ 10,093.05 पर बंद हुए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 146.99 अंकों की तेजी के साथ 32029.15 पर खुला और 276.50 अंकों या 0.87 फीसदी की तेजी के साथ 32,158.66 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 32,172.46 के ऊपरी और 31,950.24 के निचले स्तर को छुआ।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 50.8 अंकों की तेजी के साथ 10,056.85 पर खुला और 87.00 अंकों या 0.87 फीसदी की तेजी के साथ 10,093.05 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 10,097.55 के ऊपरी और 10,028.05 के निचले स्तर को छुआ।
बीएसई के मिडकैप व स्मॉलकैप सूचकांकों में भी तेजी रही। बीएसई का मिडकैप सूचकांक 171.21 अंकों की तेजी के साथ 16,037.09 पर और स्मॉलकैप सूचकांक 166.14 अंकों की तेजी के साथ 16,617.84 पर बंद हुआ।
बीएसई के सभी 19 में सेक्टरों में तेजी रही, जिसमें रियल्टी (2.11 फीसदी), स्वास्थ्य सेवाएं (1.68 फीसदी), तेल और गैस (1.64 फीसदी) औद्योगिक (1.45 फीसदी) और तेज खपत उपभोक्ता वस्तु (1.24 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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