प्रादेशिक
यूपी के मदरसों पर योगी सरकार ने कसी नकेल, बड़ी कार्रवाई की तैयारी
लखनऊ। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूपी के करीब 2682 मदरसों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम तिथि से पहले वेबसाइट पर विवरण न अपलोड करने वाले इन मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
शिक्षा परिषद ने मदरसों में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की थी। इस वेबसाइट पर सभी 19143 मदरसों को अपना विवरण अपलोड करना था। मदरसा बोर्ड ने विवरण अपलोड करने की तिथि को दो बार बढ़ाया। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया और फिर 15 अक्टूबर। इसके बावजूद 16, 461 मदरसों ने ही अपना विवरण साइट पर अपलोड किया।
मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि जिन मदरसों ने वेब पोर्टल पर अपना विवरण अपलोड कर दिया है उनकी ही मान्यता बनी रहेगी। अंतिम तिथि तक कुल 32, 483 शिक्षकों का डाटा आधार लिंक के साथ अपलोड हुआ है।
अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन विवरण अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी। वहीं, वेब पोर्टल पर विवरण अपलोड करने वाले 16461 मदरसों की मान्यता बरकरार रहेगी और उन्हें अनुदान का हक होगा, लेकिन जिन्होंने अपनी जानकारी पोर्टल पर नहीं दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक अब मदरसों के टीचिंग स्टाफ को सैलरी ऑनलाइन माध्यम से ही दी जानी थी, इसलिए उनका विवरण वेबसाइट के लिए देना जरूरी था। इस लिहाज से अब 2682 मदरसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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