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बिजनेस

पेटीएम मॉल पर दोपहिया वाहन बुक करें, पाएं आकर्षक ईनाम

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| इस फेस्टिव सीजन में सुजुकी, होंन्डा, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, यामाहा, महिन्द्रा, वेस्पा व एप्रिलिया जैसे बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड्स में 400 से ज्यादा दो-पहिया वैरिएंट्स की पेटीएम मॉल पर खरीददारी करें और पाएं 5,000 रुपए तक का कैशबैक या 2 ग्राम तक का सुनिश्चित पेटीएम गोल्ड। पेटीएम मॉल पर कोई भी दो-पहिया वाहन बुक करें और 600 शहरों में फैले 2,000 डीलर पार्टनर्स से आसान डिलिवरी पाएं।

इस सीजन के सर्वश्रेष्ठ ऑफर्स में सुजुकी पर 5000 रुपए तक का कैशबैक पाएं। दोपहिया वाहन के बीमा पर 1500 तक की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा होन्डा, हीरो दोपहिया वाहन की खरीद पर 3000 रुपए तक का कैशबैक पाएं। यमाहा की खरीद पर 5000 रुपए तक का कैशबैक पाएं और टीवीएस के किसी दोपहिया वाहन की खरीद पर पाएं2500 रुपए तक का कैशबैक।

त्योहार की भीड़भाड़ के दौरान आसानी से दोपहिया वाहन का ऑर्डर करने की सहूलियत के साथ क्रेडिट कार्ड से मूल्य प्रभावी ईएमआई भुगतान के विकल्प पेटीएम मॉल को इस त्योहारी सीजन में दोपहिया वाहनों की बुकिंग के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं।

यह ट्रेंड नवरात्रि व दशहरा से ही काफी बढ़ गया है और दिवाली व धनतेरस में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहां डीलर इस प्लेटफार्म पर ऑनलाइन दिए गए ऑर्डरों की भारी संख्या को सेवाएं दे रहे हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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