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बिजनेस

जेटली ने एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग लांच किया

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में स्वर्ण में ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की और इसे देश में स्वर्ण कारोबार को औपचारिक रूप देने का महत्वपूर्ण कदम करार दिया। जेटली ने यहां एक समारोह में स्वर्ण ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करते हुए कहा, यह पीले धातु के व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। यह व्यापारियों को वायदा का विकल्प देकर सभी जोखिमों से बचाव करता है।

शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिग 1 किलो स्वर्ण के फ्यूटर कांट्रैक्ट के लिए उपलब्ध होगा। यह कांट्रैक्ट नवंबर और साल 2018 के जनवरी में पूरा होगा।

जेटली ने कहा, भारतीय सोने के बड़े खरीदार है। यह नया उत्पाद बेहद सफल होगा।

धनतेरस त्यौहार मंगलवार को मनाया जा रहा है, जिसमें लोग सोना-चांदी की खरीदारी करना पसंद करते हैं।

जेटली ने कहा, मैं आश्वस्त हूं कि यह जितना अधिक औपचारिक होगा, उतना ही ग्राहकों, आभूषण निर्माताओं और इसका ट्रेडिंग करनेवालों के लिए फायदेमंद होगा। यह भविष्य के लिए कारोबारी माहौल के अनुरूप है।

कमोडिटी और पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एमसीएक्स को स्वर्ण में ऑपशन ट्रेडिंग शुरू करने की अनुमति अगस्त में दी थी। एमसीएक्स पर फिलहाल स्वर्ण और अन्य कमोडिटीज में फ्यूचर ट्रेड उपलब्ध है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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