बिजनेस
एक्सिस बैंक का मुनाफा 36 फीसदी बढ़ा
मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| चालू वित्त वर्ष (2017-18) की दूसरी तिमाही में प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक के मुनाफे में 36 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। एक्सिस बैंक के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में उसका मुनाफा बढ़कर 432 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष (2016-17) की समान तिमाही में 319 करोड़ रुपये थी।
समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की आय में 1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और यह 4,540 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 4,514 करोड़ रुपये थी।
बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की ब्याज आय में 3.45 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। वहीं, साल-दर-साल आधार पर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ब्याज आय में 1 फीसदी की तेजी दर्ज की गई और यह 9,156 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान यह 9,031 करोड़ रुपये थी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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