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बिजनेस

सैमसंग को 9 अरब डॉलर का मुनाफा

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सियोल, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)| दक्षिण कोरिया की प्रौद्योगिकी दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने साल 2017 की तीसरी तिमाही में 11,100 करोड़ वॉन (9 अरब डॉलर) का मुनाफा दर्ज किया है, जो एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में 245 फीसदी अधिक है। इसमें कंपनी के मजबूत चिप कारोबार की आय का सबसे बड़ा योगदान है। कंपनी ने मंगलवार को यह घोषणा की। सैमसंग ने एक बयान में कहा कि जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान उसका परिचालन लाभ 14,530 करोड़ वॉन रहा, जिसमें साल-दर-साल आधार पर 279.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

समाचार एजेंसी एफे न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की बिक्री में 29.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और यह 62,000 करोड़ वॉन रही।

प्रौद्योगिकी दिग्गज का परिचालन लाभ और बिक्री से प्राप्त राजस्व कंपनी द्वारा 13 अक्टूबर को जारी अनुमान के मुताबिक ही रहा।

सैमसंग का सेमीकंडक्टर कारोबार तीसरी तिमाही में भी सबसे सफल कारोबार रहा, जिसने रिकार्ड 9,960 करोड़ वॉन का परिचालन लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में तीन गुणा ज्यादा है। इसके पीछे मांग में बढ़ोतरी तथा कीमतों में की गई बढ़ोतरी का योगदान रहा।

कंपनी ने बताया कि उसके आईटी और मोबाइल कम्युनिकेशन कारोबार, जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल है, ने 3,290 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज किया है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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