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सर्वोच्च न्यायालय में अन्नाद्रमुक विधायकों पर सुनवाई अगले सप्ताह
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)| अन्नाद्रमुक में विरोधी गुट के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में द्रमुक की ओर से दायर मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक नेता सेमालाई की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत 13 नवंबर को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से बुधवार को मामले को स्थानांतरित करने मांग पर दलील पेश करने के बाद न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने का दिर्नेश दिया।
अदालत को बताया गया कि आंध्र प्रदेश से संबंधित इसी प्रकार का एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए लंबित है।
गौरतलब है कि द्रमुक की ओर से अन्नाद्रमुक के उन 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, जो प्रदेश के वर्तमान उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वल की अगुवाई में उस समय अन्नाद्रमुक में पार्टी के विरोधी खेमे में शामिल थे, क्योंकि इन्होंने विधनसभा में विश्वासमत के दौरान पार्टी की ओर से जारी ह्विप के खिलाफ वोट किया था।
द्रमुक की दलील है कि विधानसभा अध्यक्ष इन 11 विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
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दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए सीएम आतिशी ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय खराब (AQI ) के कारण बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास होगी। छात्र-छात्राओं को स्कूल नहीं जाना होगा। अगले निर्देश तक दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी।
क्या बताया सीएम आतिशी ने कारण ?
राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी लगातार दूसरे दिन भी ‘गंभीर’ श्रेणी में रही, जिसके चलते अधिकारियों को पॉल्यूशन रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध आज शुक्रवार से लागू हो रहे हैं। शिक्षा विभाग का कार्यभार भी संभाल रहीं सीएम आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में चलाए जाएंगे।”
इसके मद्देनजर शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सभी सरकारी, प्राइवेट, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिया है कि 5वीं तक के बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाएं, डीओई ने कहा कि अगले आदेश तक इनके लिए ऑनलाइन क्लास के व्यवस्था की जाए।
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