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मुख्य समाचार

जम्मू एवं कश्मीर पर ओआईसी के बयान को भारत ने नकारा

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नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)| भारत ने ढाका में इसी महीने आर्गनाइजेशन आफ इस्लॉमिक कांफ्रेंस (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों (सीएफएम) की बैठक में जम्मू एवं कश्मीर पर पारित हुए प्रस्ताव को गुरुवार को नकार दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बांग्लादेश के ढाका में 5-6 मई को हुए ओआईसी के विदेश मंत्रियों के 45वें सत्र में जम्मू एवं कश्मीर पर अपनाए गए प्रस्ताव को हमने पूरे खेद के साथ देखा है और हम इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा, हम एक बार फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है और ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम ओआईसी को ऐसे प्रसंगों से दूर रहने का सुझाव देते हैं।

ओआईसी सीएफएम ने अपनी घोषणा में कहा कि वह अजरबैजान, सूडान, कोमोरस, यमन, लीबिया, सीरिया, माली, सोमालिया, कोट डी आइवरी, केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य, कोसोवो, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरी साइप्रस के साथ-साथ मुस्लिम समुदायों तथा गैर ओआईसी देशों में अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ इन देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों के तहत अपना समर्थन जताते हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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