प्रादेशिक
स्टरलाइट के दूसरे संयंत्र के निर्माण पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई से 650 किलोमीटर दूर तूतीकुडी स्थित वेदांता लिमिटेड के तांबा गलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेलटर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर 22 मई को हुई पुलिस की फायरिंग में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। घायल 70 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है।
Tamil Nadu: Death toll rises to 13 in the firing by police during #SterliteProtests on May 22 & more than 70 people are undergoing treatment. No fresh protest has been reported overnight. Police has been deployed in large numbers in the sensitive coastal areas. #Thoothukudi pic.twitter.com/U2BKMrJAFP
— ANI (@ANI) May 24, 2018
कंपनी को तांबा गलाने के लिए दूसरे संयंत्र लगाने की योजना के लिए पर्यावरण की मंजूरी के नवीकरण संबंधी आवेदन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने कहा कि अनिवार्य जनसुनवाई के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 23 अप्रैल या उससे पहले आवेदन पर फैसला लिया जाएगा।
कंपनी ने स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट में तांबा पिघलाने की अपनी क्षमता में दोगुना इजाफा कर इसे सालाना आठ लाख टन करने की योजना बनाई थी।
अदालत ने कंपनी को तांबा पिघलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण और उससे संबंधित कार्यकलाप को पर्यावरण मंत्री द्वारा इस पर फैसला लिए जाने तक बंद करने का आदेश दिया। (इनपुट आईएएनएस)
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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