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मुख्य समाचार

प्रवर्तन निदेशालय ने बीसीसीआई, अन्य पर लगाया 121 करोड़ रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन एन. श्रीनिवासन, कमिश्नर ललित मोदी तथा और अन्य पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए 121 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह जुर्माना दक्षिण अफ्रीका में हुए आईपीएल के दूसरे संस्करण के दौरान फेमा के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 121.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उसने इस मामले में अपनी जांच जारी रखी है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 2009 में आईपीएल के दूसरे संस्करण की मेजबानी के लिए दक्षिण अफ्रीका को 243 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का कथित उल्लंघन किया गया था।

इस मामले में अधिकारी ने यह भी कहा कि एजेंसी ने बीसीसीआई पर 82.66 करोड़ रुपये, श्रीनिवासन पर 11.53 करोड़ रुपये, ललित पर 10.65 करोड़ रुपये, बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष एम.पी. पांडोव पर सात करोड़ रुपये तथा स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर तथा प्रमुख प्रबंधक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, इस जांच से यह सामने आया है कि 2009 में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के खाते में 243 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे और यह धन सीएसए-आईपीएल के नाम पर सीएसए द्वारा खोले गए एक और समर्पित बैंक खाते में भेजा गया था।

अधिकारी ने कहा, ऐसे में बीसीसीआई और सीएसए के बीच एक समझौते के आधार पर, बीसीसीआई ने इस विदेशी बैंक खाते के संचालन पर पूर्ण नियंत्रण का उपयोग किया, जिससे किसी भी भारतीय प्राधिकरण द्वारा इन खचरें की जांच से बचा जा सके।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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