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मुख्य समाचार

उप्र : अवैध बालू भरा ट्रैक्टर रोकने पर किसान पर जानलेवा हमला

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बांदा, 1 जून (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की नरैनी कोतवाली क्षेत्र के बिल्हरका गांव में अवैध बालू भरे ट्रैक्टर को खेत से निकालने से मना करना एक किसान को महंगा पड़ गया। बालू कारोबार से जुड़े चार लोगों ने उस पर फावड़े से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है।

मामले में पुलिस ने सिर्फ एन.सी.आर. दर्ज की है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रतिमा सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बिल्हरका गांव के मजरा बोड़ा पुरवा में गुरुवार को ट्रैक्टर खेत से निकालने से रोकने पर किसान प्रताप केवट (35) और गांव के उत्तम सिंह, धीर सिंह, जयपाल सिंह व इन्द्रपाल के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। मामले में किसान की तरफ से चारों लोगों के खिलाफ एन.सी.आर. संख्या-0080/2018 दर्ज की गई है।

पुलिस में दर्ज एन.सी.आर. में न तो फावड़े से हमला करने का जिक्र है और न ही अवैध बालू ढोने का उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, घायल किसान ने पुलिस को लिखित तहरीर दी थी।

घायल किसान प्रताप केवट ने अपने वकील ओमप्रकाश सिंह के जरिए शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि गांव के उत्तम सिंह, धीर सिंह, जयपाल व इन्द्रपाल सिंह केन नदी से अवैध तरीके से बालू खनन कर उसके खेत से ट्रैक्टर-ट्रॉली निकाल कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।

उसने पत्र में साथ ही कहा कि गुरुवार को वह अपने खेत से बने रास्ते को नष्ट करने गया था, जहां चारों लोगों ने उसका ही फावड़ा छीन कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही उसका मोबाइल फोन छीन कर ले गए। इस घटना में उसके बाएं और दाहिने पैर व हाथ में काफी घाव हो गया है, चिकित्सकों ने कई टांके भी लगाए हैं।

प्रताप केवट ने नरैनी पुलिस पर बालू माफियाओं से मिले होने के कारण दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी न दर्ज करने का आरोप लगाया है।

पुलिस अधीक्षक शालिनी ने बताया कि मामले की जांच सीओ नरैनी को सौंप दी गई है और रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।’

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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