बिजनेस
सोने की मांग तीसरी तिमाही में 60 फीसदी बढ़ी
नई दिल्ली| भारत में सोने के आभूषणों की मांग साल दर साल 60 फीसदी की बढ़त के साथ साल 2014 की तीसरी तिमाही में 183 टन पहुंच गई। यह जानकारी जुलाई से सितंबर 2014 के बीच विश्व स्वर्ण परिषद की सोने की मांग की रुझान रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, “तीसरी तिमाही में सोने के आभूषणों, सिक्कों और सोने की ईंटों की कुल मांग भारत में 225.1 टन रही जबकि चीन में यह 182.7 टन रही।”
रिपोर्ट में कहा गया, “भारत में इस साल तीसरी तिमाही में आभूषणों की मांग साल दर साल 60 फीसदी की दर से बढ़कर 183 टन पहुंच गई है, वह भी तब जबकि सरकार ने आयात में कटौती की है और आयात शुल्क बढ़ाया है। इस तथ्य से यह उजागर होता है कि भारत में सोने के आभूषणों के प्रति लोगों का किस हद तक लगाव है।”
रिपोर्ट में साथ ही कहा गया, “घरेलू अर्थव्यवस्था और नई सरकार पर उपभोक्ता के विश्वास ने सकारात्मक भावना पैदा की जिस कारण दिवाली पर सोने की खरीदारी में मजबूती देखने को मिली।” चीन में हालांकि, सोने के आभूषणों की मांग में साल दर साल 39 फीसदी की कमी आई है। इस साल तीसरी तिमाही में चीन में आभूषणों की मांग 147 टन रही। वैश्विक स्तर पर भी सोने की मांग में दो फीसदी की कमी आई है और यह 929 टन रही।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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