मुख्य समाचार
मप्र : रतलाम के जिला चिकित्सालय में बन रहा हर्बल उद्यान
रतलाम, 13 जून (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में वैदिक पद्घति के अनुरूप कुण्डात्मक हर्बल उद्यान बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन डा. आनंद चंदेलकर ने उद्यान निर्माण के पूर्व संक्षिप्त शोध करवाया था, जिसके आधार पर हर्बल उद्यान का मॉडल तैयार किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप बन रहे हर्बल उद्यान में प्रत्येक पौधे को वास्तु के अनुसार दिशा अनुरूप स्थान दिया जाएगा। विशेष नाम रखने के साथ प्रत्येक पौधे के लिए उसका एक घर बनाया गया है। इससे पौधे पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उद्यान में पौधों को ड्रिप वाटर इरीगेशन (मटकी द्वारा बूंद-बूंद जल) से सींचा जाएगा। इससे पौधों को पर्याप्त पानी मिलने के साथ पानी का अपव्यय भी नहीं होगा। पौधों की वृद्घि को देखते हुए कुंड की लम्बाई और चौड़ाई निर्धारित की गई है। इससे बड़े होने पर इन पेड़ों को आसानी से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
उद्यान में पक्षियों के खाने-पीने एवं आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे पक्षियों द्वारा अन्य स्थान से लाए गए पराग कणों द्वारा पौधे आसानी से फलेंगे-फूलेंगे और प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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