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एचडीएफसी बैंक में 24000 करोड़ रुपये के एफडीआई को मंजूरी
नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)| भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती के लिए एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में 24,000 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा की है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए गोयल ने कहा कि एचडीएफसी बैंक में यह विदेशी निवेश 74 फीसदी के अनिवार्य दायरे में ही होगा।
उन्होंने कहा, इस निवेश के बावजूद विदेशी पूंजी 74 फीसदी की सीमा में ही रहेगी। वर्तमान में इस बैंक में विदेशी इक्विटी होल्िंडग 72.64 फीसदी है, जो इस निवेश से बढ़कर 74 फीसदी हो जाएगी।
गोयल ने यह भी कहा कि इस तरीके से बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूती मिलेगी और बैंक ने इस पूंजी से अपने ब्रांच नेटवर्क के साथ ही डिजिटल बैंकिंग के पहुंच के विस्तार का इरादा जताया है।
वहीं, दूसरी तरफ सरकारी बैंकों की लाभप्रदता हाल के दिनों में बुरी तरह से प्रभावित हुई है, क्योंकि उन्हें फंसे हुए कर्जो (एनपीए) के लिए प्रावधान (भरपाई) करना पड़ रहा है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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