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उरुग्वे को 2030 विश्व कप के आयोजन की उम्मीद
मोंटेवीडियो, 14 जून (आईएएनएस)| उरुग्वे की सरकार इस बात से साफ इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि 2026 विश्व कप की मेजबानी जीतने वाली अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की सफल दावेदारी ने 2030 विश्व कप के लिए उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेटीना की संयुक्त दावेदारी को कमजोर कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उरुग्वे को उम्मीद है कि वह फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी हासिल करेगा।
खेल के राष्ट्रीय सचिव फर्नादो सेकेरेस ने घोषणा में कहा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए दी गई संयुक्त दावेदारी के सफल होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इससे उरुग्वे, अर्जेटीना और पराग्वे की 2030 विश्व कप के लिए दावेदारी को कोई नुकसान पहुंचेगा।
फर्नादो ने कहा कि विश्व कप के आयोजनों का स्थानांतरण महाद्वीपों पर नहीं, बल्कि परिसंघों पर आधारित है। उरुग्वे, अर्जेटीना और पराग्वे दक्षिण अमेरिकी फुटबाल परिसंघ (कोनमेबोल) का हिस्सा हैं।
साल 2030 में होने वाले विश्व कप में इस टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जाएगा। उरुग्वे में साल 1930 में इसके पहले संस्करण का आयोजन हुआ था, जब उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेटीना को 4-2 से मात दी थी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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